रायपुर।पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए चार मार्च को शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान के लिए सभी जिला के मुख्यकार्यपालन अधिकारीयो को आबंटन जारी कर दिया है। इस आबंटन से शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान समय पर हो सकेगा। यह आबंटन सभी जिलों के लिए जारी किया गया है।शिक्षाकर्मियों को जिनका संविलियन नहीं हुआ है उनका वेतन आबंटन जारी होने के बाद ही मिलता है। इसी कारण आबंटन के आभाव में समय पर उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है। वर्ष 2020 -21 के लिए पंचायत विभाग ने कुछ शर्तों पर आबंटन जारी किया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
आबंटित राशि का अग्रिम अर्थात पहले से आहरण नहीं किया जायेगा। एजुकेशन पोर्टल में दर्ज शिक्षक पंचायत के सत्यापित डाटा के आधार पर ही राशि आहरण की अनुमति होगी। आबंटित राशि का उपयोग किसी प्रकार के एरियर्स के लिए नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोग केवल वर्ष 2020-21 के वेतन के लिए ही उपयोग किया जायेगा। राशि आहरण सम्बन्धी DPI के पिछले दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक लोकशिक्षण संचालनालय और पंचायत संचालनालय को व्यय का विवरण भेजा जायेगा।
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