प्रयागराज।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों एवं रिहायशी इलाकों में वेन्डिंग जोन और रात्रि बाजार खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानो के सामने सड़क पर खडे जब्त वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाये।
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