जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने नर्सो की हड़ताल को लेकर दायर याचिका की सुनवायी में नर्सो की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए नर्सो को चौबीस घंटों में काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं।याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक तथा न्यायाधीश व्ही शुक्ला की युगलपीठ ने हडलात को अवैधानिक करार देते हुए उन्हें 24 घंटो में काम पर वापस लौटने के निर्देश दिये हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि काम पर लौटने वाली नर्सो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए और उनकी मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाये, जो उनकी मांग पर एक माह में विचार करें।
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