Unemployed Youth-हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजना शुरु की हुई है। जिस में युवा रोजगार प्राप्त कर सकता है। हरियाणा सरकार की बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन करके युवा इसका लाभ ले सकते है। इस योजना में जो युवा 3 साल या उस से पहले से जुडें है वो भी दुबारा इसके लिए पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं।
इस योजना के तहत जिस उम्मीदवार की 12वीं पास उस को ₹900, ग्रेजुएट को ₹1500 और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को ₹3000 प्रति महीना दिया जाता है। हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए समय-समय योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ वही उम्मीदवार को मिलेगा जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है।
Unemployed youth will get lakhs of rupees every month: इस योजना के तहत जिन उम्मीदवरों ने ओपन बोर्ड से 10वीं, 12वीं और डिस्टेंस से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। लेकिन सक्षम योजना में आप ओपन बोर्ड से अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों योजना में आप सिर्फ एक योजना का लाभ ले सकते है।
योजना आवेदन करने के लिए नियम
1. इस योजना को केवल हरियाणा का मूल निवासी ले सकता है।
2. इस योजना में आवेदक को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
3. इस योजना के लिए उम्मीदवार का आय 300000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए और मूल्य में 10.00 लाख या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि।
4. आवेदक की आयु 21-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क: 0 रुपये/-
आवश्यक दस्तावेज
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)।
शैक्षिक प्रमाण पत्र।
रोजगार पहचान पत्र।
आवेदक का फोटो
आधार कार्ड।
बैंक का खाता।