बिलासपुर—जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य नियुक्ति को लेकर प्रस्तुत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। जानकारी देते चलें कि मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता अजय कुमार द्विवेदी ने याचिका दायर कर उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाने को चुनौती दिया था। याचिका में बताया गया कि अजय कुमार द्विवेदी ने उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति का आवेदन किया था। जिला विधिक प्राधिकरण से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आभाव में निरस्त कर दिया । जबकि उन्होने उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को पेश किया था। प्रथम सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा में सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था।
सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को निरस्त कर दिया। उप महाधिवक्ता दुबे ने बताया कि याचिका खाजि होने के साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य शासन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेगी।