नईदिल्ली।आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मात्र दो दिन का समय बचा है, अगर आपने ये काम अबतक नहीं किया है तो जल्द इसे कर लें। इसका तरीका हम आपको बताने जा रहै हैं। अन्यथा आप इस साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार यानी कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी होगा। बता दे कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी सही सही जानकारी डालें, और अंत में फिर से लिंक आधार पर बटन दबाएं, आपका काम हो गया।
कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर उनकी आय टैक्स लिमिट से नीचे है तो भी क्या उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास पैन और आधार है तो इसे लिंक करना जरूरी है नहीं तो आपका पैन कार्ड एक तय तारीख के बाद अवैध हो जाएगा यानी की सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम राहत दी है जिनके पास पैनकार्ड है लेकिन आधार नंबर नहीं है। जिन लोगों के पास ये दोनों नंबर हैं और वे आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन्होंने अगर इन नंबरों को लिंक नहीं किया तो आयकर कानून की धारा 139AA के तहत उनका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा।