रायपुर।शुक्रवार को वित्त विभाग, महानदी भवन से शासन के सभी विभाग अध्यक्ष,राजस्व मंडल बिलासपुर,समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 1.1.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों/परिवार पेंशन भोगियों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में कहा गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन ने 1.1.2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन एवं परिवार पेंशन पुनरीक्षण का निर्णय लिया है।पेंशन/परिवार पेंशन का परीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा जिनमें पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण विद्यमान मूल पेंशन/ परिवार पेंशन 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रुपए में प्रदान किया जाएगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान परिवार/पेंशन में शामिल नहीं होगी यह पुनरीक्षण दिनांक 1.4.2018 से पुनरीक्षित सारांशीकरण की राशि यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि को सारांशीकरण की राशि को कम किया जाएगा।पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि ₹7750 प्रतिमाह होगी।
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वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की व्यवस्था लागू रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में राज्य से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जाएगा।: पत्र में कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसके पेंशन के एक/तीन हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है के मामले में पेंशन परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा।