शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के साथ न्याय के लिए 8 वर्ष का बंधन करने के साथ नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने शासन को दिए अहम सुझाव

Shri Mi
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रायपुर।नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने बताया है कि छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संगठनों से नवीन शिक्षक भर्ती/पदोन्नति के सम्बन्ध मे सुझाव मांगा गया था जिस पर नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.के प्रदेशाध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा नामित अधिकारी से मुलाकात कर भर्ती/पदोन्नति नियम के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया सुझाव प्रस्तुत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की वेतन विसंगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आठ वर्ष का बन्धन व 2013 मे देय पुनरीक्षित वेतन का गलत निर्धारण,महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने कहा की 2013 मे आठ वर्ष के बन्धन व वेतन विसंगति का विरोध सिर्फ और सिर्फ नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने किया और पूरे तथ्यों के साथ वर्ष बन्धन व विसंगति को समाप्त करवाने का प्रयास लगातार करते रहे लेकिन शासन मे बैठे अधिकारियो ने इस समस्या पर ध्यान ही नही दिया और पुनः अब आठ वर्ष का बन्धन व वेतन विसंगति युक्त संविलियन करने से नये व वर्ग तीन के शिक्षाकर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने शासन को निम्न सुझाव प्रस्तुत किया– 1.भारत के किसी भी राज्य मे आठ वर्ष का बन्धन का बन्धन संविलियन हेतु तय सीमा नही है साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश मे एक साथ 2 लाख 84 हजार अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग मे संविलियन का निर्णय लिया गया तो छ.ग.मे 8 वर्ष का बन्धन क्यों 8 वर्ष के बन्धन के कारण मध्यप्रदेध व छ.ग.मे एक साथ नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग के वेतन मे 10 से 12 हजार वेतन का अंतर है,मध्यप्रदेश मे 1998 से नियुक्त वर्ग 3 के शिक्षाकर्मियों को वर्तमान मे 9300+3600 ग्रेड पे के साथ वेतनमान दिया जा रहा है जबकि छ.ग.मे 1998 के नियुक्त वर्ग 3 को 5200+2400 ग्रेड पे के साथ वेतनमान दिया जा रहा है।

अतः 8 वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचा./न.नि.संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक एल.बी.–संवर्ग के पद मे संविलियन किया जाये। 2.मई 2012 से 7 व 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग को समयमान वेतनमान मे व्याख्याता को 7000,शिक्षक को 6000 व सहायक शिक्षक को 5000 वेतनमान दिया गया परन्तु मई 2013 से शिक्षको के समतुल्य वेतनमान मे शिक्षक पंचा./न.नि संवर्ग को छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसूची 1 के विद्यमान वेतनमान के अनुसार निर्धारण नही करते हुए नये कर्मचारियो के समान अनुसूची 2 के अनुसार गलत निर्धारण कर व्याख्याता को 9300+4400 के स्थान पर 9300+4300,शिक्षक को 9300+4300 के स्थान पर 9300+4200 व सहायक शिक्षक को 9300+4200 के स्थान पर 5200+2400 दिया गया जिससे वेतन मे विसंगति स्पष्ट रूप से पता चल रहा है।

अतः शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षक एल.बी.–संवर्ग मे संविलियन करने के पश्चात अनुसूची 1 के अनुसार सही निर्धारण कर सातवां वेतनमान मे व्याख्याता को 9300+4400 के अनुसार 53100,शिक्षक को 9300+4300 के अनुसार 46800 व सहायक शिक्षक को 9300+4200 के अनुसार 43600 वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।

3.सहायक शिक्षक एल.बी.–संवर्ग पर 100%भर्ती व शिक्षक/व्याख्याता एल.बी.–संवर्ग पर 100%पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदो की पूर्ति किया जाय। 4.दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को नियमो मे शिथिलता प्रदान करते हुए शासकीय पदो पर योग्यता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाय। 5.गृह भत्ता,चिकित्सा भत्ता,समूह बीमा,ग्रेज्यूटी व क्रमोन्नति सहित समस्त सुविधाएं शिक्षक एल.बी.–संवर्ग को अन्य शासकीय कर्मचारियो के समान प्रदान किया जाय।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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