रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )-अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार बर्मन की अदालत ने महिला के साथ अनाचार करने के आरोपी को धारा 450 एवं 376 भारतीय दंड संहिता के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ग्राम नरसिंहपुर बड़कापारा राजपुर थाना अंतर्गत 23 वर्षीय निवासी मनोज कुमार यादव पिता रज्जू यादव ने 22 अक्टूबर 2013 को प्रार्थिया के घर में घुसकर अनाचार किया। महिला अपने दो बच्चों के साथ एक कमरे में सोई हुई थी,वहीं पति दूसरे कमरे में सोया हुआ था। रात्रि 1.30 बजे महिला का पति भैंस चराने के लिए बाहर निकला और घर के बाहर लगे दरवाजे में कुंडी लगा दी।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
कुछ ही देर बाद आरोपी मनोज कुमार यादव कुंडी खोलकर अंदर घुस गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए महिला के साथ अनाचार किया। पति के व्यवहार से अलग लगने पर विवाहिता ने संदेह पर विरोध किया और महिला किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकली एवं आरोपी को घर के अंदर बंद कर शोर मचाया। लोगों ने उसे पकड़ कर राजपुर थाने को सौंप दिया। राजपुर पुलिस ने मामले में आरोपी मनोज कुमार यादव के विरुद्ध 24 अक्टूबर 2013 को धारा 356,376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ऋषि कुमार वर्मन ने आरोपी को दोनों धाराओं पर सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।