आ रहा है 1 अप्रैल, कर लें ये काम नहीं तो हो जाएंगे परेशान

Shri Mi
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रायपुर।1 अप्रैल से आम जीवन से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हो जाएंगी और अगर आपने समय रहते उसपर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। ऐसे में अगले महीने से पैन कार्ड, रियल एस्टेट, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड, बाइक, ईपीएफ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे. क्या हैं वो महत्वपूर्ण बदलाव आइये जान लेते हैं.सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे 

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन 1 अप्रैल के बाद किसी काम का नहीं रह जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है.

  • म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. इसके तहत टोटल एक्सपेंस रेश्यों 2.25 होगा. ये चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है. क्लोज एंडेड स्कीम के लिए ये 1.25 फीसदी होगा.
  • अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर शेयर हैं तो उन्हें 1 अप्रैल 2019 तक डीमैट में बदलवा लें. 1 अप्रैल से सभी शेयर सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही मान्य होंगे.
  • 1 अप्रैल से देना बैंक, विजया बैंक बंद हो जाएंगे. देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा. एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा बड़ा बैंक हो जाएगा.
  • एयर इंडिया 1 अप्रैल से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच नई फ्लाइट शुरू करेगा. एयरबस 320 नियो एयरक्राफ्ट के जरिए एयर इंडिया ये फ्लाइट शुरू करेगी. फ्लाइट सोमवार से शनिवार के बीच होगी.
  • अब आपको नौकरी बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा. EPFO ईपीएफ ट्रांसफर का नया ऑटोमैटिक सिस्टम अगले महीने से लागू करने जा रहा है.
By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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