नारायणपुर-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिले के 04 क्षेत्रों कुम्हारपारा, बखरूपारा, आईटीआई भवन गरांजी और शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर गरांजी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन की अवधि 28 दिन पूर्व होने के उपरांत प्रतिबंधित क्षेत्र में निवासरत जन सामान्य को असुविधा से बचाने, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्रों में कुम्हारपारा, बखरूपारा, आईटीआई भवन गरांजी और शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर शामिल है। कलेक्टर ने उक्त आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये और रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट
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