निर्धारित शर्तों के अधीन सिनेमाघर, थिएटर,मल्टीप्लैक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन गतिविधियों की अनुमति..जिला दंडाधिकारी का आदेश जारी

Chief Editor
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नारायणपुर।Film screening activities allowed: भारत सरकार के जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये निवारक उपायों पर सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को शर्तों के अधीन अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार- जिले मे सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। कन्टेनमेंट जोन और बफर जोन में उक्त गतिविधि बंद रहेगी।  65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। यथासंभव कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन आवश्यक होगा।  फेस कवर ,मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

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सिनेमा थिएटर ,मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिये) करना अनिवार्य होगा।जारी आदेश में कहा गया है कि श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। खांसते या छींकते समय टिशु पेपर रूमाल/कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान डिस्ट्राय किया जाए। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करने कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर  थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। सभी व्यक्तियों को अरोग्य सेतु एप्प इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर, डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। हैण्ड सैनिटाईजर सभी प्रवेश द्वार एवं कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होगा।

ऑडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिये कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा,सर्कल निशान बनाने के निर्देश दिए गए है। आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की करनी होगी।प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। भीड़ से बचने के लिये बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जाएगा। बैठने की व्यवस्था- सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों में कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत  से अधिक  दर्शकों की संख्या नहीं होगी।

सिनेमाघरों/थिएटरों/मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम के भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहें। दो सीटो के बीच की सीटों पर ’’बैठने के लिये उपलब्ध नहीं“ या तो फ्लोरोसेंट मार्करों के साथ टेप या चिन्हित होना चाहिए ताकि लोगों को इन सीटों पर बैठने से रोका जा सकें। ताकि हर समय पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। भौतिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देश- आदेश में कहा गया है कि परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मध्यांतर के दौरान लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड से बचने के प्रयास किये जायें। मध्यांतर के दौरान आने-जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए।

ऑडिटोरियम की अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक कंपित तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिये लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जानाकर सकें।बुकिंग और भुगतान- ऑनलाइन बुकिंग, ई-वॉलेट का उपयोग, क्यूआर कोड स्कैनर आदि का उपयोग टिकिट/भोजन/पेय पदार्थ केलिये डिजिटल नो-कॉन्टैक्ट लेनदेन भुगतान का मुख्य तरीका होना चाहिए। संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा के लिये टिकटों की बुकिंग के समय संपर्क नंबर लिया जाए। सिनेमाघरों पर टिकट की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी।

टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिये, सिनेमाघरों पर पर्याप्त संख्या में काउंटरों को पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदंडो के साथ खोला जाए। सिनेमाघरों थिएटरों/मल्टीप्लेक्सों पर कतार प्रबंधन के दौरान शारीरिक दूरी के लिये फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए। परिसर का स्वच्छताकरण – पूरे परिसर का बार-बार स्वच्छताकरण, सामान्य सुविधाएं और सभी बिन्दु जो मानव संपर्क में आते है, उदाहरण हैंडल, रेलिंग आदि सुनिश्चित की जाए। सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सी ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेशन की जाना आवश्यक होगा।  बाक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र, कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये उपाय जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई इत्यादि के तर्कसंगत उपयोग के लिये पर्याप्त प्रावधान किये जाए।

यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाईजेशन किया जाए।स्टाफ संबंधित उपाय- सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कवर पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। सिनेमाघरों/थिएटरों/मल्टीप्लेक्सों के अधिकारी/कर्मचारी जो अधिक जोखिम में है। जैसे वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जो नियमित चिकित्सा ले रहे है, अतिरिक्त सावधीन बरतने के लिये उन्हें जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट लाईन कार्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोविड-19, श्वसन स्वच्छता, हाथ स्वच्छता आदि से संबंधित सावधानियों पर कर्मचारियों का संचार और प्रशिक्षण किया जाए। सभी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य की स्व निगरानी और जल्द से जल्द किसी भी बीमारी की रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए।

जनजागरूकता- सहज जाने योग्य स्थान पर ‘‘या करें और क्या न करें“ प्रदर्शित किया जाए जैसे ऑनलाइन ब्रिकी बिंदु, डिजिटल टिकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लॉबी, वॉशरूम आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए। मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायो पर विशिष्ट घोषणाएं स्क्रीनिंग से पहले, मध्यांतर के दौरान और स्क्रीनिंग के अंत में की जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों /स्टैंडर्स आडियो-वीडियो मीडिया के प्रदर्शन के लिये प्रावधान किया जाए। एयर कंडीशनिंग/शीतलकएयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये, के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70 की सीमा में होनी चाहिए। ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए। 

क्रास वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए। अनियंत्रित व्यवहार कोविड-19 संबंधित अनियत्रित व्यवहार को प्रबंधक (स्थानीय) और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। खाद्य और पेय क्षेत्र अलग-अलग शो का अंतराल एक साथ न रखा जाए।  ग्राहकों को यथासंभव भोजन आर्डर करने के लिये सिनेमा ऐप क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।  खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिकी काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिकी काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिये फर्श स्टिकर का उपयोग करने के लिये एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए।  केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।  हॉल/ऑडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा। प्रबंधन भोजन और पेय पदार्थों के क्षेत्र में सामाजिक दूरी और भीड़ को रोकने को सुनिश्चित करेगा। प्रबंधन द्वारा भोजन और पेय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। सिनेमाघर/थिएटर/मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

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