रायपुर।राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए फेस मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के आदेश जारी किए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार सार्वजनिक स्थलों ,कार्यालयों, अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क कवर किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों और फैक्ट्री आदि में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।होम क्वारेंटिन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटाइन संबंधित समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और दुकान व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। विभाग की ओर से पत्र सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को जारी किया गया है।