सूरजपुर।छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है. रात 8:00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. रात 8:00 बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सूरजपुर जिले में नाइट कर्फ्यू लग गया है. कलेक्टर रणबीर शर्मा ने रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जिले में लाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है. वहीं कलेक्टर ने अपील की है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें और स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतें. कलेक्टर रणवीर शर्मा ने सात अलग-अलग बिंदुओं में गाइड लाइन जारी की है.
जिसके अनुसार लोग सिर्फ अति आवश्यक जरूरतों के लिए घरों से बाहर निकलेंगे अनावश्यक रूप से घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा. होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा नियम का उल्लंघन करने पर होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड-19 किया जाएगा। मास्क जरूरी होगा नहीं पहनने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। शादी अंत्येष्टि यादव छात्र सहित अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बिना अनुमति किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं किया जा सकेगा।