खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने निलंबित

Shri Mi
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रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)खाद्य निरीक्षण निखिलेश टेम्भूरने पिता स्व.गंगाधर टेम्भूरने वार्ड नम्बर 02 रामानुजगंज को विभिन्न धाराओं के तहत् गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रभारी ने सूचना मिलने पर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) (3) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया है। निलंबन काल में खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूरने रामानुजगंज का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर खाद्य शााखा बलरामपुर में नियत किया गया है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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