स्कूल खोले जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, याचिका में कही गई ये बात

Shri Mi
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बिलासपुर। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने का आदेश पारित हो चूका है. छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. भिलाई निवासी छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने ये याचिका लगाई है और सरकार के फैसले को चुनौती दी है.याचिका में कहा गया है कि शासन का निर्णय बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, स्कूल खुलने से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो टूटेगी ही, बच्चों के कोरोना पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाएगा.

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इसके अलावा अभी बच्चों को वैक्सीनेशन किए बिना ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है, जो कि ठीक नहीं है, इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है. अब देखना है यह की इस याचिका पर सरकार के तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा.

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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