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बड़ी कार्रवाईः 205 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की गाज..आदेश की अनदेखी…पर CHMO ने जारी किया बड़ा आदेश

बिलासपुर—- जिला स्वास्थ्य विभाग प्रमुख यानि सीएचएमओं ने एक आदेश जारी कर 21 अगस्त से हड़ताल पर गए 205 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। खबर के बाद जिला स्वास्थ्य महकमा में हलचल मच गयी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर गए। इस दौरान लोकहित और शासकीय काम काज पर विपरीत प्रभाव देखने को मिला। शासन के निर्देश के बाद भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए।

 

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जिला स्वास्थ्य विभाग प्रमुख ने एक आदेश जारी कर हड़ताल पर गए करीब 205 कर्मचारियों को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। स्वास्थ्य महकमा ने कलेक्टर के अनुमोदन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग के काम काज पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को इस दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

मामले में हड़ताली सभी कर्मचारियों और संगठन को जिला दण्डाधिकारी ने 23 अगस्त को एक पत्र जारी कर 25 अगस्त को काम पर लौटने को कहा। बावजूद इसके हड़ताली कर्मचारियों ने आदेश की अवहेलना कर काम पर नहीं लौटे। काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत नियंम 6 और 7 का दोषी पाया गया है। इसलिए सेवा संधारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा एक और दो के तहत कलेक्टर के अनुशंसा पर सभी 205 हड़ताली कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

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