खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई…अवैध परिवहन के 28 मामले दर्ज..खनिज अधिकारी ने बताया..न्यायालय के हवाले करेंगे दोनो जेसीबी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—खनिज विभाग टीम ने पिछले दो दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध खनिज परिवहन के कुल 28 प्रकरण दर्ज किया है। खनिज टीम ने इस दौरान रेत,मुरूम, मिट्टी, समेत ईंट का अवैध परिवहन और उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। खनिज अधिकारी डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि करीब दो महीने पहले पहले घुटकू क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान जब्त दो जेसीबी को पेनाल्टी नहीं पटाए जाने की स्थिति में न्यायालय के हवाले किया जाएगा।
खनिज विभाग टीम ने पिछले दो दिनों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन के कुल 28 मामले दर्ज किए हैं। सभी वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है। खनिज अधिकारी डॉ. डीके मिश्रा ने बताया कि खनिज विभाग की टीम ने ने ग्राम जोंधरा में रेत का अवैध खनन और परिवहन की शिकायत पर कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस दौरान टीम ने 5 वाहनों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। 
इसके अलावा टीम ने अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सिरगिट्टी, मंगला, लावर, मस्तूरी, लेमर, लारीपारा, सेंदरी, सरकंडा क्षेत्रों में धर पकड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया । इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विशेष रूप से रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई किया है। 
कार्रवाई के दौरान अन्य खनिजों ईंट, गिट्टी, मुरम,मिट्टी के प्रकरण भी दर्ज किए हैं। पकड़े गए कुल 28 मामलो में रेत के 22, ईट का एक और मिट्टी मुरूम का परिवहन करते गाड़ियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा गिट्टी के तीन प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। पकड़े गए वाहनों के मालिकों को नोटिस दिया गया है। साथ ही भारी भरकम चालानी कार्रवाई की गयी है।
दोनो जेसीबी करेंगे न्यायालय के हवाले
डॉ. डीके मिश्रा ने बताया कि दो महीने पहले खनिज विभाग की टीम ने निरतु क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर 6 हाइवा को जब्त किया था। इसके अलावा टीम ने मौके से दो जेसीबी भी बरामद किया था। नोटिस के बाद हाइवा मालिकों ने पचास पचास हजार की पेनाल्टी पटाया। सभी हाइवा को छोड़ भी दिया गया। बावजूद इसके नोटिस भेजे जाने के बाद भी जेसीबी मालिक ने अभी तक पेनाल्टी का भुगतान नही किया है। 
खनिज अधिकारी ने जानकारी दिया कि दोनो जेसीब इस समय कोनी थाना के संरक्षण में है। चार लाख 62 हजार की पेनाल्टी जमा करने के बाद ही  जेसीबी को छोड़ा जाएगा। बहरहाल खनिज प्रशासन ने फैसला किया है कि यदि समय पर पेनाल्टी का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों जेसीबी को न्यायालय के हवाले कर दिया जाएगा।
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