सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- हिंदू परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का होगा हिस्सा

Shri Mi
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supreme courtनईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर सभी लोगों का बराबर हिस्सा होगा। अगर कोई सदस्य इस पर हक जताता है कि सब उसका है उसने अर्जित किया है तो उसे कानूनी रूप से साबित करना होगा। न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और अभय स्प्रे ने कहा कि जो व्यक्ति संपत्ति पर दावा करता है कि सब उसका है तो उसे अदालत में साबित करना होगा कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। यह व्यक्तिगत तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी।पीठ ने कहा कि हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि हिंदू परिवार खाने, पूजा व संपत्ति में एक होता है, जब तक कि कानूनी तौर पर बंटवारा न हो गया हो। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संयुक्त परिवार की कृषि भूमि पर एक सदस्य ने यह कहकर दावा किया था कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने इस जमीन को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना था।

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                                                    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि इस जमीन को उसने खुद अर्जित किया था। न तो वह कोई दस्तावेज पेश कर सका और न ही इस जमीन का स्रोत बता सका। इससे साफ है कि वह झूठे तथ्य देकर जमीन हड़पने की कोशिश में था। पीठ ने कहा कि यह साबित करना संपत्ति पर दावा करने वाले की जिम्मेदारी है कि संयुक्त परिवार में होने के बावजूद अमुक संपत्ति उसने खुद अर्जित की थी।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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