बिलासपुर । सहायक शिक्षक पंचायत की पदस्थापना को लेकर जिला पंचायत की ओर से पिछले 21 अगस्त को जारी आदेश आखिर रद्द कर दिया गया है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद इस मामले में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश में कहा गया था कि सहायक शिक्षक पंचायत की पदस्थापना जनपद पंचायत से होगी ।इस आधार पर बिलासपुर जिला पंचायत ने सूची रद्द कर दी है। अब प्रक्रिया जनपद पंचायत के स्तर पर होगी।
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जिला पंचायत की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के ज्ञापन क्रमांक /पँचा/पंग्रविवि/22/141/नया रायपुर 21.06.2017 के परिपालन मे ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं मे आवश्यकता से अधिक पदस्थ शिक्षको की समुचित व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन समिति दिनांक 21.08.2017 मे पारित प्रस्ताव के आधार पर शिक्षक विहीन/एक शिक्षक/शिक्षक की कमी वाले शालाओं मे सहायक शिक्षक पंचायत को कार्यालयिन आदेश के द्वारा पदस्थापना किया गया।छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ,मंत्रालय से जारी आदेश क्रमांक/पंचा/पंग्रविवि/22/438 26.08.2017 के द्वारा शालाओं मे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की समुचित वुयावस्था की कार्यवाही हेतु मिले निर्देश के परिपालन मे कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर,द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) हेतु जारी उपरोक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।