गृह सचिव और संचालक से कोर्ट ने मांगा जवाब

Shri Mi
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बिलासपुर। वैज्ञानिक अधिकारी को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद पर प्रमोशन से वंचित करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में सचिव गृह और संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।तमेरपारा, धमधा जिला दुर्ग निवासी डॉ पंकज ताम्रकार कि वर्ष 2010 में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के पद पर नियुक्ति हुई थी। पांच साल बाद सचिव गृह विभाग और संचालक द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए डॉ पंकज ताम्रकार को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया।

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इसे लेकर डॉ ताम्रकार ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सचिव और संचालक द्वारा अपनी त्रुटि स्वीकार कर रिव्यू डीपीसी संचालित करने के बावजूद भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव गृह और संचालक को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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