कलेक्टर के निर्देश पर अनुसूचित क्षेत्र में 4 खदानों को हरी झण्डी…सरपंचों को नोटिस…खनिज टीम ने रात्रि गश्त में पकड़े 13 वाहन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— खनिज विभाग ने अनुसूचित क्षेत्र के कोटा विकासखंड मे पंचायतों को चार अलग अलग गांव में रेत खदान का वितरण किया है। खनिज विभाग अधिकारी डॉ. डीके मिश्रा ने बताया कि रेत खदान का आवंटन छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज अधिनियम के तहत किया गया है। जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्टर की अनुमति और अधिनयम के तहत छतौना, सोढ़ी खुर्द कोनचरा और करही कछार में खदान आवंटित हुए हैं।
डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि आवंटित किए गए सभी चारो रेत खदान कोटा विकासखंड के बेलगहना तहसील में किए गए हैं। ग्राम छतौना में 4.75 हेक्टेयर, ग्राम सोढाखुर्द में 4.60 हेक्टेयर, ग्राम कोनचरा में 4.60 हेक्टेयर और ग्राम करहीकछार में 4.00 हेक्टेयर अलग अलग खसरा में दिया गया है।
खनिज अधिकारी ने जानकारी साझा किया कि पंचायतों से प्रस्तावों और राजस्व एवं खनिज विभाग से खदानों के लिए प्रतिवेदन आए थे। प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने चारो रेत खदानों पर मुहर लगाया है। 
विभाग की तरफ से सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों को पत्र  भी जारी कर दिया गया है। सभी को कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। राशि जमा करने के बाद सहमति पत्र की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
खनिज विभाग ने फिर चलाया अभियान
खनिज अधिकारी डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभाग की टीम ने बीती रात्रि भ्रमण के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते कुल पांच वाहनों को जब्त किया है। टीम को मस्तूरी, लावर, जयरमनगर क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन की लगातार शिकायत मिल रही थी। टीम ने कुल पांच वाहनों को के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी के हवाले कर दिया है।
टीम ने इसके अलावा कोटा द्में भी अवैध रेत परिवहन के  कुल 8 प्रकरण दर्ज किएहैं। कुल मिलाकर टीम ने 13 मामलों में खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। डॉ.मिश्रा ने बताया कि टीम ने पिछले पाँच दिनों में अवैध खनिज परिवहन के कुल  66 प्रकरण  दर्ज किए हैं। सभी वाहन मालिकों के खिलाफ अवैध परिवहन के तहत चालानी कार्रवाई की गयी है। 
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