पदोन्नति मामलाःहाईकोर्ट का स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस..लोक शिक्षण संचालनालय को फरमान ..जवाब पेश होने के बाद मामले में होगी सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–शिक्षक पदोन्नति  मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय और अन्य को नोटिस थमाया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षक की तरफ से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अनादि शर्मा ने पैरवी की।
 
           अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी और अनादि शर्मा ने बताया कि वादी देवकुमार गुप्ता पिछले 22 सालों से सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक शाला सरगुजा में कार्यरत रहा।  आपसी रंजिश के चलते देवकुमार को पदोन्नति और अन्य लाभ के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 
 
              देवकुमार ने विभाग और शासन से मदद की गुहार लगाई। डीपीसी ने नाम व्याख्याता के लिए प्रस्तावित किया। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने व्याख्यता पद पर जॉइनिंग नहीं दिलाया। देवकुमार ने मामले की शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय में किया। डायरेक्टरोरेट ने जिला शिक्षा अधिकारी को  तत्काल लेक्चरर के पद पर जॉइनिंग कराने के आदेश जारी किया।
 
                 जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को पदोन्नति देने के लिए निर्देशित किया। स्कूल प्रबंधन ने  व्याख्याता बायोलॉजी पद नहीं होने का हवाला देते हुए पदोन्नति से इंकार किया। प्रशासन ने भी पदोन्नति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया ।
 
           पीड़ित वादी ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अनादि शर्मा के जरिये हाईकोर्ट में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ को बताया गया कि जिस संस्थान में देवकुमार गुप्ता कार्यरत हैं।  वहां विषयवार सेटअप नहीं है। दस्तावेजों से साफ़ जाहिर होता है कि मामले की  विभागों को पहले से ही थी। विचार के बाद ही गुप्ता की पदोन्नति प्रस्ताव समय-समय पर जारी किया गया था।
 
              याचिका के साथ पदोन्नति के प्रस्ताव को रोकने के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत के आवेदन पर कोर्ट ने अलग से नोटिस जारी किया। राज्य शासन और स्कूल प्रबंधन से  जवाब भी मांगा। जवाब पेश होने के बाद अब मामले की सुनवाई होगी।
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