पूर्व मुख्यमंत्री की बहू को हाईकोर्ट से राहत..अग्रिम जमानत पर कोर्ट की मुहर..जिला न्यायालय ने किया था जमानत से इंकार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-जाति मामले में हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत को मंजूर किया है। जानकारी देते चलें कि ऋचा जोगी पर मुंगेली स्थित थाने में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का एफआईआर दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने ऋचाजोगी ने अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी।
जाति प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी से बचने ऋचा जोगी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर मुहर लगाया है। मामले जिला न्यायालय मुंगेली ने अग्रिम जमानत देने से इंकार किया था। अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की  अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर गिरफ्तारी से रोक लगाया है। जानकारी देते चलें कि ऋचा जोगी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। मामले में मुंगेली स्थित कोतवाली थाने में ऋचा जोगी पर एफआई आर दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने ऋचा जोगी ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत मुंगेली  से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऋचा जोगी के सिनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह,विवेक शर्मा और गेरी मोकोपाध्याय ने बताया कि बहस के बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कबूल किया है।
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