
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी की गई स्थानांतरण नीति 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध शामिल किया गया है। जिसमें कई बिंदु शामिल किए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक शिक्षा विभाग में तबादले की व्यवस्था की गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध में कहा गया है कि ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे, जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाए। ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाए। ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे, जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी स्थानांतरण एवजी दार की पदस्थापना किए बिना नहीं किया जाएगा।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल और कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किए नहीं किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 5% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। टी संवर्ग से ई संवर्ग एवं ई संवर्ग से टी संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। अर्थात अपने अपने संवर्ग में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। टी संवर्ग से ई संवर्ग एवं ई संवर्ग से टी संवर्ग में किए स्थानांतरण शूण्य माना जाएगा अर्थात इस तरह के स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था मे यह देख़ा ज़ाएगा कि शाला में कक्षा वार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसके विषय वार कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है । किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।