बिलासपुर ।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना जीवित प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक हर हाल में जमा करना है। निर्धारित तिथि में प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी निगम के पेंशन शाखा में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विदित है की प्रत्येक वर्ष का जीवित प्रमाण पत्र निकायों द्वारा नवंबर माह में संचालनालय भेजा जाता है।
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