रायपुर।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिले के 02 क्षेत्रों शासकीय बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी और प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास ग्राम एड़का जिला नारायणपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन की अवधि 28 दिन पूर्व होने के उपरांत प्रतिबंधित क्षेत्र में निवासरत जन सामान्य को असुविधा से बचाने, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्रों में 02 क्षेत्रों शासकीय बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी और प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास ग्राम एड़का जिला नारायणपुर शामिल है। कलेक्टर सिंह ने उक्त आशय के आदेश आज जारी कर दिये हैं। CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
नारायणपुर-जिले के 2 केंद्र कंटेनमेंट जोन से हुए मुक्त,जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जारी किये आदेश
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