बिलासपुर— वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नया फरमान जारी हुआ है। नए आदेश के अनुसार दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यकिती को भी हेलमेट पहना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ पांच सौ रूपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। पीछे बैठने वालो में महिलाओं और 12 वर्ष से कम वर्ष के बच्चो हेलमेट पहनने से छूट दी गयी है।
हेलमेट नही पहनने वालो पर फिर नयी मुसीबत आने वाली है। हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पुलिस प्रशासन और यातायात के जवान ताबडतोड कार्रवाई कर रहे है। रोजाना हो रही कार्रवाई की मार से परेशान लोगो की मुश्किले अब और बढने वाली है। बिलासपुर एसपी ने आदेश जारी किया है कि मोटर सायकल चलाने वालो के साथ-साथ पीछे बैठने वालो को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आदेश में महिलाओ और 12 वर्ष से कम उम्र बच्चो को छूट दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से हेलमेंट पहनने के नियमो का पालन कराने में लगी बिलासपुर पुलिस ने आज ही शहर के विभिन्न थानो में दोपहर तक की कार्रवाई में 40 हजार की चालानी कार्रवाई की है।