मण्डी बोर्ड में नियुक्ति आदेश फर्जी, भर्ती प्रक्रिया जारी, फर्जी आदेश जारी करने वाले पर होगा FIR

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वाहन चालक, भृत्य एवं चौकीदार के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नवम्बर 2017 में आवेदन आमंत्रित किया गया था तथा 22 जून 2018 को उक्त पदो ंके पात्र व अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर, मंडी बोर्ड की वेबसाईट में अपलोड की गई थी। छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उप संचालक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि उक्त पदों की नियुक्ति की कार्यवाही मंडी बोर्ड में प्रक्रियाधीन है।

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कतिपय आवेदकों से यह शिकायत मिली है कि किसी डॉ. संजीव कुमार देवांगन, मुख्य प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर विभाग छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी समिति बोर्ड, कृषि विभाग के लेटर पेड पर आवेदकों को मंडी बोर्ड में वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार के नियुक्ति संबंधी पत्र जारी कर, आवेदकों से जमानत शुल्क राशि 16 हजार 500 रूपए जमा करने की मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति न तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत है और न ही छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वाहन चालक, भृत्य एवं चौकीदार के पद पर कोई नियुक्ति आदेश ही जारी किया गया है।

मंडी बोर्ड द्वारा वाहन चालक, भृत्य और चौकीदार के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मण्डी बोर्ड द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जा रही है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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