नई दिल्ली।नोटबंदी के दौरान कर्ज और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने के लिए नकदी में किए गए सभी भुगतान का ब्योरा नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में देना होगा। इस एक पेज के आइटीआर को कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दाखिल करने को अधिसूचित किया है।इस नए आईटीआर फॉर्म में ही बीते साल आठ नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की अवधि के दौरान बैंक खाते में दो लाख रुपए से अधिक की नकदी जमाओं के लिए अलग से एक कॉलम दिया गया है।
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इसी कॉलम का इस्तेमाल कैश में किए गए दो लाख से ज्यादा के लोन या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की घोषणा करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कॉलम को देने की मुख्य मकसद लोगों की ओर से पुराने नोटों के रूप में किए गए कैश डिपॉजिट्स और उनकी सालाना आय का मिलान करना है।