[wds id=”13″]
मुंगेली-जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लोरमी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार के सहायक शिक्षक (एल.बी.) कन्हैया लाल पनागर द्वारा पाठकान पंजी में हस्ताक्षर कर बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, समय पर स्कूल नहीं आने, समय पूर्व स्कूल से चले जाने एवं पढ़ाई के दौरान कुर्सी में सोते पाये जाने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 उपनियम (1,2,3) के सर्वथा उल्लंघन करने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp Group से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
Join Our WhatsApp Group Join Now