निगम की रिट याचिका पर डबल बैंच में सुनवाई.. कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र..पूछा..कब हुआ अधिग्रहण

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रश्मि गौरी भोजानी और नगरीय निकाय को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजनांदगांव निगम से शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है। स्पष्ट करने को कहा है कि क्या रिट याचिका सुनवाई के समय तक जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था।
 
               हाईकोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राजनांदगांव नगर निगम की गारिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस मनीन्द्र श्रीवास्तव और जस्टिस विमला कपूर की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने डबल बैंच कोर्ट को बताया कि नगर निगम राजनांदगांव के खिलाफ सिंगल बेंच कोर्ट ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम ने रश्मि भोजानी को बिना नोटिस दिए करोड़ों की सम्पत्ति का अधिग्रहण किया है। नगर निगम राजनांदगांव रश्मि भोजानी और उनके परिवार को चार करोड़ रूपए 12 प्रतिशत की व्याज की दर से  भुगतान करे।
 
                 रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि रश्मि भोजानी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नगर निगम राजनांदगांव पर उनकी जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण का आरोप लगाया है। जबकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। बिना निगम प्रशासन को सुने एकल बैंच ने एक तरफा आदेश जारी कर चार करोड़ रूपयों का भुगतान करने को कहा।
 
                    एकलपीठ ने नगरीय सचिव और आयुक्त निगम के खिलाफ मुआवजा नही देने के कारण न्यायालय अवमानना का प्रकरण शुरू किया। निगम के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की जमीन का अधिग्रहण नही किया गया है। निगम ने सिर्फ प्रस्तावित कर राज्य को फण्ड जारी करने का निवेदन किया था। राज्य ने अस्वीकृत कर दिया।  नगरीय निकाय के पास अधिग्रहण के लिए मद में राशि नही है। सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच ने नोटिस जारी कर रश्मि भोजानी और अन्य से शपथ पत्र देने को कहा है। साथ ही स्पष्ट करने को कहा है कि क्या अब तक निगम  ने जमीन अधिग्रहण किया है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या सुनवाई से पूर्व नगर निगम को अवसर दिया जाना था या नहीं।
 
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