बिलासपुर। सहायक शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना ना कर जारी की गई वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से पेश याचिका के अनुसार मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला बेलबहरा की सहायक शिक्षिका शबनम खातून की प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 2005 में नगरीय निकाय स्कूल में हुई थी। उन्होंने नगर निगम आयुक्त चिरमिरी से अनापत्ति प्राप्त कर सहायक शिक्षक पंचायत के रूप में वर्ष 2010 में पुनर्नियुक्ति ली थी।शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े यहां क्लिक करें
राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के लिए सेवाओं की गणना प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से न कर पश्चातवती नियुक्ति तिथि से करने से क्षुब्ध होकर शबनम खातून ने वर्ष 2018 में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना कर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने के आदेश विभाग को दिए थे।