आवास दिलाने लाखों रूपयों की ठगी..निगम कर्मचारी भी शामिल..पुलिस गिरफ्त में सरगना

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बिलासपुर—-सिविल लाईन पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने के नाम पर लाखों रूपयो की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुबीर कुमार बसु है। आरोपी दीनदयाल कालोनी सैदा थाना सकरी का रहने वाला है। तीन लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467,468,471,34 का अपराध दर्ज किया गया है। 
 
            सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि एंड्रयू मकफरलेंड, राजकुमार पाटनवार और अन्य ने थाना सिविल लाईन पहुंचकर ठगी का शिकार होने की शिकायत की। प्रार्थियों ने बताया कि सुबीर कुमार बसु ने प्रधानमंत्री आवास योजना तहत नगर पालिका निगम से आवास आबंटन कराने की बात कही। साथ ही इसके लिए उसने लाखों रूपया लिया है। 
 
        शिकायत में प्रार्थियों ने बताया कि आरोपी ने फार्म भरवाकर प्रत्येक से 140000 रूपए लिए। रूपये लेने के बाद उसने नगर पालिका निगम का रशीद भी दिया है। इसके अलावा नगर पालिका निगम आवास आबंटन पत्र भी दिया। बावजूद इसके अभी तक मकान का कब्जा नही दिलवाया है।
 
           थानेदार शनिप रात्रे ने बताया कि लिखित शिकायत पर जांच पड़ताल की प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान जानकारी मिली कि सैदा निवासी आरोपी सुबीर कुमार बसु ने नगर निगम कर्मचारी सुरज यादव, आशीष तिवारी और विजय साहू के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर मकान आबंटन पत्र फार्म भरवाया। आवेदकों समेत अन्य लोगों को मकान आबंटन पत्र भी जारी किया। आरोपियों ने प्रति मकान 140000 रूपए भी लिए हैं। 
 
          पूछताछ के बाद जांच पड़ताल की कार्रवाई में सुबीर कुमार बसु  ने अपराध कबूल किया। आरोपी ने प्रति मकान 10000 रूपए कमीशन लेना बताया। इस दौरान पुलिस टीम ने नगर पालिका निगम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आबंटन पत्र और रशीद बुक का  मिलान के लिए पत्राचार किया। जानकारी मिली कि शिकायत र्ताओं को ना तो मकान आबंटित किया गया है। ना ही उन्होने आवेदन ही किया है। बिल बुक मिलान में शिकायतकर्ता की रसीद को फर्जी पाया गया।
 
                    जांच प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद सुबीर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 34 का अपराध दर्ज किया गया। आरोपी सुबीर कुमार बसु को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने अपराध कबूल किया। प्रकरण में मिथ्या और कुटरचना के आरोप में आईपीसी की धारा 467, 468, 471 की धाराओं को जोड़ा गया। आरोपी को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया है।
 
              शनिप रात्रे ने बताया कि मामले में अभी गहन पूछताछ हो रही है। जबकि अन्य आरोपियों की गहनता के साथ पतासाजी की जा रही है।
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