COVID19: गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दुकान खोलने की सशर्त छूट,कर्मचारियों को लेकर दिए गए है ये निर्देश

Shri Mi
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दिल्ली।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानोंं को खोलने की छूट दे दी है। यह छूट मॉल और नगर निगमों की सीमा में आने वाले मार्केट परिसरों में लागू नहीं होगी।
केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार देर रात लिखे पत्र में कहा है कि गत 15 अप्रैल को जारी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के तहत कुछ श्रेणियों में संशोधन किया जा रहा है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।आदेश में व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की श्रेणी में छूट देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आवासीय परिसरों , पडोस में बनी और अकेली दुकानों पर भी लागू होगा।

आदेश के अनुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले मार्केट परिसरों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को भी यह छूट मिलेगी। साथ ही किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड माल में दुकानाें को खेलने की अनुमति नहीं होगी।जिन दुकानों को यह छूट दी गयी है उनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ही लागू होगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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