डीजीपी ने चलाया चाबुक..दो पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस.. थानेदार पर गिरी निलंबन की गाज

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज एक आदेश जारी कर शराब की अवैध विक्री और परिवहन को लेकर दो पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से निश्चित समय जवाब देने को भी कहा है। इसके अलावा डीडीपी ने एक थानेदार को निलंबित कर रक्षित केन्द्र में अटैच किए जाने का फरमान भी जारी किया है।

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                  शराब की अवैध बिक्री और परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीजीपी ने दो पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा एक थानेदार को निलंबित कर दिया है।

               डीजीपी ने रायपुर शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और पुरानी बस्ती नगर पुलिस अधीक्षक रायपुर के मनोज ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है किक 29 जनवरी 2021 को वाहन क्रमांक सीजी 04 जेसी 9164 से सब्जी मंडी के पास डूुमर तराई थाना राजेन्द्र नगर से 22 पेटी व्हीस्की 198 लीटर शराब बरामद किया गया। इसके अलावा गोदाम नम्बर 12 किराएदार संदीप गणपति ट्रांसपोर्ट हीरानगर निवासी के ठिकाने से 77 पेटी 693 लीटर कुल 99 लीटर शराब जब्त हुआ। कार्रवाई के दौरान कुल 99 पेटी से 891 लीटर शराब की बरामदगी आबकारी विभाग ने की है। 

              डीजीपी ने पत्र में अधिकारियों को लिखा है कि इससे जाहिर होता है कि नियंत्रण वाले क्षेत्र में शराब का अवैध भण्डारण बिक्री और परिवहन का काम बेरोक टोक किया जा रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि नियंत्रण क्षेत्र में पर्यवेक्षण कार्य में घोर लापरवाही है।  मामले में तत्काल कारण बताए। क्यों न विभागीय कार्रवाई की जाए।

 राजेन्द्र थानेदार पर गिरी निलंबन की गाज

        मामले में डीजीपी डीएम  अवस्थी ने शराब भण्डारण, परिवहन और तस्करी को गंभीरता से लेते हुए राजेन्द्र नगर थानेदार विशाल कुजूर को निलंबित कर दिया है। एक आदेश जारी कर कुजूर को रक्षित केन्द्र से अटैच कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि इस दौरान कुजूर को नियमानुसार निर्वहन भत्ता दिया जाएगा।

            डीजीपी ने मामले की जानकारी रायपुर आईजी और पुलिस कप्तान को भी भेजा है।

 
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