छत काटकर डेढ़ दर्जन गैस सिलेन्डर पार…ऐसे पकड़ाए तीनों आरोपी….रतनपुर पुलिस ने फिर पकड़ा सात लीटर अवैध शऱाब

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-छत काटकर 16 नग सिलेंडर पार करने के आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से  घरेलू 15 और एक व्यवसायिक गैस सिलेंडर आरोपियों से जब्त किया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से गैस सिलेन्डर संबधित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद न्यायालय के हवाले कर दिया है। रतनपुर पुलिस ने इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में ग्राम लिम्हा, धौरामुडा में नशे निजात अभियान चलाकर करीब सात लीटर शराब जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है। 
छत काटकर डेढ़ दर्जन गैस सिलेन्डर पार
रतनपुर थानेदार ने बताया कि खमतराई निवासी सुधीर कुमार कश्यप ने शिकायत दर्ज कराया कि वह इंण्डेन गैस गोदाम का सचालक है। 27 अप्रैल की रात्रि अज्ञात आरोपी छत काटकर गोदाम में घुसा। एक व्यावसायिक सिलेन्डर समेत कुल 15 गैस सिलेन्डर को आरोपी ने पार कर दिया। इसके अलावा ने 40 नग गैस रेग्युलेटर पर भी हाथ साफ किया। 
रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद मामले को विवेचना में लिया गया। टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी शुरू हुई। इसी दौरान मुखबीर ने बताया कि ग्राम गढवट का आदतन बरमाश जग्गू बैसवाडे को कुछ दिनो से बेहिसाब खर्च करते देखा जा रहा है।पुलिस ने संदेह के अधार पर जग्गु बैसवाडें को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने  अपने दो अन्य साथियों गढ़वट निवासी संदीप कश्यप और प्रदीप निर्मलकर के साथ एक महीना पहले गैस गोदाम में चोरी का प्लान तैयार किया।
पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने जग्गु बैसवाड़े की निशानदेही पर पोल्ट्री फार्म गढवट से सभी 15 गैस सिलेन्डर बरामद किया है। तीनो आरोपीयो को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया गया। 
जागरूकता अभियान में सात लीटर शराब बरामद
रतनपुर थानेदार ने बताया कि थाना रतनपुर क्षेत्र के ग्राम लिम्हा और धौरामुडा में आपरेशन  निजात के साथ नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को नशे के दुष्परिणाम से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में आस पास के लोगों ने भी शिरकत किया।
  इसी दौरान पुलिस टीम ने खैयापारा रतनपुर निवासी ओंकार राव ठाकरे को शराब की अवैध बिक्री करते धर दबोाच गया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब सात लीटर शराब बरामद किया है। आरोपी को आबकारी एक्ट 34(2) के तहत न्यायालय के सामने पेश किया गया। 
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