RTE Rule- RTE नियम के मुताबिक दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज

Shri Mi
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RTE Rule/राजनांदगांव। आरटीई पोर्टल(RTE Portal) में विगत वर्ष की तुलना में सीटों में 25 फीसदी की कमी का लेख किया जा रहा है। लोक शिक्षण से प्राप्त निर्देशानुसार पूर्व में इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिले में संचालित निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल में अपने विद्यालय के पिछले वर्ष की वास्तविक दर्ज संख्या प्रविष्ट करने हेतु निर्देशित करें। परन्तु निर्धारित तिथि तक भी कई जिलों में निजी विद्यालयों के द्वारा पोर्टल में दर्ज संख्या प्रविष्ट नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप आरक्षित सीटों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है एवं पालकों को आवेदन करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दर्ज संख्या प्रविष्टि हेतु पोर्टल को पुन: एक सप्ताह हेतु खोला गया है। ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उनके द्वारा चाहे गये विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सके। इसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि जिन निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा रही है। भविष्य में ऐसे निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई होगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं विद्यालय प्रबंधक की होगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जा रहे है। कक्षा नर्सरी में अध्ययन के लिए बालक की आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कक्षा केजी-1 के लिए बालक की आयु 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कक्षा पहली के लिए बालक की आयु 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिए।

ऑनलाईन आवेदन भरने के दौरान जिस संकुल क्षेत्र के निजी विद्यालयों में प्रवेश लिया जाना है, उसमें छात्र की जन्मतिथि, अध्ययन का माध्यम हिन्दी व अंग्रेजी के आधार पर पोर्टल में स्कूल का नाम स्वमेव ही प्रदर्शित हो जाता है। जिसमें अपनी प्राथमिकता के आधार पर पालक स्कूल का चयन कर सकते हैं। संबंधित स्कूलों में रिक्त सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से छात्र तथा स्कूल का चयन किया जाएगा।

प्रथम चरण के अंतर्गत 10 अप्रैल 2023 तक आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं। वर्तमान में रिक्त सीटों का निर्धारण पिछली शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दर्ज संख्या को आधार मानकर पोर्टल द्वारा स्वमेव ही रिक्त सीटों का निर्धारण किया गया है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय पालक अपने बच्चों को जिस माध्यम में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन करते समय बालक की जन्मतिथि, आधार कार्ड का नंबर स्कूलों की प्राथमिकता का निर्धारण एवं अन्य सभी जानकारियाँ सही-सही पोर्टल पर अंकित करें। यदि आवेदन करते समय संपूर्ण जानकारी अंकित करने के पश्चात् भी पोर्टल पर यदि निजी विद्यालय का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन सहित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के आरटीई कक्ष में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पालक ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत अपने आवेदन में प्रदर्शित नोडल अधिकारी सह प्राचार्य से मिलना व संपूर्ण दस्तावेज का भौतिक सत्यापन समय-सीमा में करवाना सुनिश्चित करें।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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