बिल्हा व्यापारी के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज..पीड़ित ने बताया..घर घुसकर किया मारपीट…जान की मांगी भीख

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— टिकरापारा निवासी सुनील परमार ने सिटी कोतवाली पहुंचकर बिल्हा निवासी भूंसा व्यापारी पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का अपराध दर्ज कराया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बिल्हा व्यापारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323 और 506 का अपराध दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि राजेश अग्रवाल ने अमानत में खयानत कर करीब चार लाख रूपयों की गड़बड़ी किया है। हिसाब मांगने पर मारपीट और गाली गलौच करता है। जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
टिकरापारा निवासी सुनील परमार ने दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच सिटी कोतवाली पहुंचकर साथी व्यापारी पर धोखाधड़ी और गबन का अपराध दर्ज कराया है। सुनील परमार ने बताया कि उसके नाम पर देव ट्रेडिंग कम्पनी रजिस्टर्ड है।  बिल्हा निवासी व्यापारी राजेश अग्रवाल के साथ धान की भूंसी का व्यापार करता है।  नों का परिचय  पीयूष देसाई के माध्यम से हुआ था।
सुनील के अनसुार इस दौरान दोनों का काम अच्छे तरीके से चल रहा था। पिछले एक माह से राजेश अग्रवाल ने किसी भी कंपनी यानि जहां से भूसी क्रय किया या विक्रय किया। बिल और हिसाब देने में आनाकानी कर रहा है। बार बार बिल मांगे जाने पर राजेश अग्रवाल ने बाद में हिसाब करने की बात कहता है। 
लिखित शिकायत में  सुनील परमार ने बताया कि राजेश अग्रवाल ने बिना किसी जानकारी के कुछ जगह का भुगतान करीब 2 लाख अपनी पत्नी के खाते में जमा कराया है। इसी तरह 30 हजार रूपये ऑनलाईन ट्रॉसफर पत्नी के खाते में किया है। हिसाब मांगे जाने पर राजेश अग्रवाल ने बताया कि उसने कैलाशवंती राईस मिल और कैलाश राईस मिल को भुगतान कर दिया है। लेकिन उसने आज तक किसी को भुगतान नहीं किया। और ना ही रसीद ही दिखा रहा है। इधर व्यापारी लोग बार बार तगादा कर रहे हैं। 
सुनील परमार के अनुसार राजेश अग्रवाल ने व्यापार में लगातार धोखा देता रहा। राइस मिलों से प्रति टन 12 सौ रूपए खरीदी किया। लेकिन उसको 25,00 रूपए प्रति टन भूसा खरीदने की जानकारी देता रहा। अग्रवाल ने जिस संस्थान को भूसा बेचा..उसका आज तक हिसाब नहीं किया है। लेकिन क्रय किये हुए भूसा और राशि का भुगतान को लेकर लगातार दबाव बना रहा है।
पीड़ित ने बताया कि रविवार की सुबह राजेश अग्रवाल टिकरापारा स्थित उसके घर पहुंचा। परिवार के सामने मारपीट किया। धमकी दिया कि वह अपना हिसाब नहीं देगा। लेकिन उसको बिक्री किए गए भूसी का हिसाब देना होगा। इस दौरान उनसने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी भी दिया है। सुनील के अनुसार करीब चार लाख से अधिक रूपयों का राजेश अग्रवाल ने ठगी किया है। 
मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323 और 506 का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामले में जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने फर्म के हस्ताक्षरित बैंक चेक को अपने कब्जे में रखा है। और अब चेक लौटाने से इंकार कर रहा है। दोनो के बीच परिचय कराने वाले पियूष देसाई को भी धमकी भरा मैसेज भेजता है। 
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