बड़ी खबरः कोरबा IAS डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR…पत्नी की शिकायत पर…कोर्ट का आदेश…तब कहीं दर्ज हुआ अपराध..पढ़ें क्या है मामला

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कोरबा—तेलंगना कैडर आईएएस कोरबा डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आईएस के खिलाफ नवव्याहता पत्नी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। मामले में पुलिस अपराध दर्ज करने से बच रही थी। लेकिन कोर्ट के फटकार के बाद पुलिस को अपराध दर्ज करना पड़ा। कलेक्टर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि आईपीएस ना केवल प्रताड़ित करता है। बल्कि अप्राकृतिक कृत्य के लिए परेशान भी करता है। 
 जानकारी मिली है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक कोरबा में डिप्टी कलेक्टर आईएएस अधिकारी के खिलाफ जिला कोरबा थाना रामपुर में जुर्म दर्ज किया गया है। आईएएस  की पत्नी ने आईएएस के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कृत्य के खिलाफ परिवाद दायर किया। नव व्याहता ने बताया कि उच्च अधिकारी होने के कारण एसके झा के खिलाफ थाना में अपराध भी दर्ज नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट में दायर किए गए परिवाद को शिवनारायण सोनी ने पेश किया। वकील को बताया कि नव व्याहता के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा और अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
बताते चलें कि डिप्टी कलेक्टर एसके झा तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से दरभंगा बिहार के रहने वाले है। झा का विवाद कोरबा निवासी युवती के साथ  21 नवंबर 2021 को हुआ है। विवाह में वधु पक्ष ने करीब दो करोड़ खर्च किए। इतना खर्च के बाद भी ससुराल खुश नहीं हुआ।
कोर्ट को पीड़िता की तरफ से बताया कि उसके साथ मारपीट के अलावा बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया। पुलिस से न्याय नहीं मिलने के कारण कोर्ट आना पड़ा। न्यायालय को पीड़िता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी ने सारी बातों को रखा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर झा के खिलाफ आईपीसी की धारा 498(क), 377 का अपराध दर्ज एफआईआर  दर्ज करने के साथ जांच प्रतिवेदन पेश करने को कहा गया है।
त्रुटि सुधार….खबर की हेडिंग में पहले त्रुटि वश कोरबा कलेक्टर लिखा गया था।  जबकि खबर डिप्टी कलेक्टर आईएएस के नाम पर है। त्रुटि के लिए हमें खेद है।
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