बेलतरा व्याख्याता पीएल कुर्रे निलंबित..DPI का आदेश..2 के खिलाफ FIR दर्ज..77 लाख 71 हजार गबन का आरोप

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बिलासपुर—- डीपीआई रायपुर ने एक आदेश जारी कर जांच पड़ताल में गबन का आरोप पाए जाने पर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता पीएल कुर्रे को सेवा से निलंबित किया है। शासकीय राशि में गबन के आरोपी कुर्रे को बिल्हा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है। रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय नें आदेश जारी कर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्यता पीए कुर्रे को निलंबित कर दिया है। डीपीआई से जारी आदेश के अनुसार जांच पड़ताल मे पाया गया है कि शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के संवितरण अधिकारी प्यारेलाल मरावी ने 2 नवम्बर 2011 से 21 अक्टूबर तक की कुल 22 अलग अलग देयकों के माध्यम से 77 लाख 71 हजार 932 रूपया पीएल कुर्रे के बचत खाता और जीपीएफ में जमा किया। 
 
                     पीएल कुर्रे ने इस दौरान जमा बचत खाता से मिलिभगत कर अधिकांश राशि का आहरण किया। डीपीआई के अनुसार जांच पड़ताल में पाया गया है कि पीएल कुर्रे को अच्छी तरह से पता था कि खाता में अनाधिकृत रूप से राशि जमा हुई है।  लेकिन उन्होने इसकी जानकारी ना तो विभाग को दिया और ना ही राशि शासन को लौटाया।  कुर्रे ने मिलीभगत कर अनाधिकृत रूप से जमा राशि 77 लाख 71 हजार 932 रूपयों का मिलीभगत कर खाता से आहरण किया है। मामले में व्याख्याता कुर्रे  को  सस्पेंड किया जाता है। निलंबन के दौरान कुर्रे को बिल्हा बीईओ कार्यालय से संलग्न किया जाता है। मामले में अब बिल्हा पुलिस गबन की गयी राशि की जांच पड़ताल करेगी। मामले में कुर्रे समेत दो अधिकारियों के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज किया गया है।  गबन का पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलतरा का है।  
 
 
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