CG NEWS:बिलासपुर । शिक्षा विभाग में पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सोमवार को बहस हुई। इस सिलसिले में एक तरफ़ शिक्षकों के पक्ष से और दूसरी तरफ़ शासन की ओर से पक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नत एवं शिक्षक से पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत शिक्षकों के संशोधन को सभी संभागों में रद्द कर दिया था । शिक्षकों की ओर से शासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उसे लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में सोमवार को करीब सवा दो बजे से सुनवाई शुरू हुई । दोनों पक्षों की और से अपने अपने पक्ष रखे गए थे। शाम करीब चार बजे तक दोनो ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया।