बिलासपुर— जीपीएम जिले गौरेला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी कर कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। गौरेला खण्ड शिक्षा अधिकारी गिरीश चन्द्र लहरे पर जांच के दौरान नियमोके खिलाफ और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की शिकायत थी।कमिश्नर कार्यालय से एक पत्र जारी कर जीपीएम जिले के गौरेला ब्लाकखण्ड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि गौरेला विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गिरीश चन्द्र लहरे पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए है। बीईओ पर अधिकारियों के आदेश को नजरअंदाज करते हुए नियम खिलाफ और अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर लगातार शिकायत मिल रही थी।सीजीवाल न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये व रहे खबरों से अपडेट
निलंबन आदेश में बताया गया है कि गीरीश चन्द्र लहरे ने कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोष जनक नहीं पाया गया। लहरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान गिरीश चन्द्र को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।निलंबन अवधि में गौरेला बीईओ गिरीश चन्द्र लहरे जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में संलग्न रहेंगे।