हाईकोर्ट से आबकारी को जोर का झटका….संचालित शराब दुकानों का लिया संज्ञान…सरकार,सचिव,कमिश्नर, कलेक्टर से मांगा जवाब

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— सरकार ने स्कूल कालेज,धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस पास संचालित शराब दुकान और प्रकाशित खबरों को स्वतः संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने जनहित में पीआईएल को गंभीरता से लेते हुए शासन, प्रशासन को नोटिस थमाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर संचालित शराब दुकानों की स्थिति और जनहित को ध्यान में रख जवाब पेश करने को कहा है।

जानकारी देते चलें कि जिले में कुल 65 से अधिक देशी विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है। लम्बे समय से जनता के बीच से स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस पास संचालित सरकारी शराब दुकानों को लेकर विरोध किया जा रहा है। समय समय पर जनता की तरफ से ऐसे स्थानों पर संचालित दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है। आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया। बावजूद इसके प्रशासन ने जनता की मांग को अनसुना कर शराब दुकानों को हटाने से अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार किया जाता रहा है।

 जनता के अनुसार स्कूल कालेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र छात्राओं समेत स्कूल कालेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर महिलाओं, छात्राओं को इन दुकानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि नियमानुसार ऐसे चिन्हित स्थानों और हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने का निर्देश है। बावजूद इसके राजस्व को ध्यान में रखते हुए ना तो विभाग ने जनता की आवाज को गंभीरता से लिया। और ना ही प्रशासन ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया।

पत्र पत्रिकाओं में शराब दुकान संचालन को लेकर लिखी खबरों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले को स्वतः संज्ञान मे लेते हुए सचिव, सरकार,कलेक्टर,कमिश्नर, विभाग को पीआईएल नोटिस जारी किया है। अधिकारी और प्रशासन को कोर्ट में पेश होकर मामले में जवाब देने को कहा है।

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