बिलासपुर— पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पी.दासरथी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर निलंबन पर अंतरिम राहत का आदेश दिया है। सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट ने अप्रैल माह के अंतिम में फैसला का एलान किया है।
हाईकोर्ट ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पी.दासरथी की याचिका पर सुनवाई कर अंतरिम राहत दिया है। सुनवाई के दौरान दासरथी के अधिवक्ता ने दासरथी के निलंबन मामले को कोर्ट के सामने पेश किया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दासरथी को अंतिरम राहत देते हुए फैसला अप्रैल माह के अंतिम में फैसला देने की बात कही।
जानकारी देते चलें कि अनुकम्पा नियुक्त मा्मले में बर्खास्त शिक्षिका श्वेता सिंह मामले में फर्जीवाड़ा किए जाने को लेकर विभाग ने याचिकाकर्ता को निलंबित किया। दासरथी ने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश जस्टिस पी.सैम कोसी की सिंगल बेंच ने सुनवाई याचिकाकर्ता को अंतिम सुनवाई तक निलंबन में अंतरिम राहत दिया है।