कलेक्टर का आदेशः एसडीएम ने किया पटवारी को निलंबित..जांच पड़ताल में भारी लापरवाही का खुलासा

Editor
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बिलासपुर—कोटा एसडीएम ने एक आदेश जारी कर कामकाज में लापरवाही और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण उल्लंघन के आरोप में जाली पटवारी हल्का नम्बर 14 के पटवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारी अनिकेत साव को तहसील कार्यालय रतनपुर से संलग्न किया गया है।

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                        कोटा एसडीएम ने जाली पटवारी हल्का 14 के पटवारी को कलेक्टर आदेश पर निलंबित किया है। निलंबित पटवारी का नाम अनिकेत साव के खिलाफ किसानों ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत दर्ज कराया था। कलेक्टर आदेश के बाद रतनपुर तहसीलदार ने जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश किया। 

                          रिपोर्ट में बताया गया कि जांच पड़ताल के दौरान अनिकेत साव ने आनलाईन नामांतरण प्रकरणों, अभिलेख दुरूस्ती और स्वामित्व योजना, आबादी सर्वे समेत राजस्व शिविर में भा गड़बड़ी को अंजाम दिया है।

         रिपोर्ट पेश होने के बाद कलेक्टर ने कोटा एसडीएम को तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कोटा एसडीएम ने पटवारी अनिकेत साव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1985 के उपनियम 3 का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। भारी लापरवाही के मद्देनजर अनिकेत साव को निलंबित किया जाता है। 

            निलंबन के दौरान पटवारी का मुख्यालय रतनपुर तहसील कार्यालय होगा। इस दौरान शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का प्रावधान होगा।

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