डंूगरपुर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत डंूगरपुर जिले में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हर प्रकार के अवकाश को तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि जिले में कार्यरत अधिकारी जिला कलक्टर की पूर्वानुमति के बिना अवकाश पर नहीं जाएंगे और न मुख्यालय छोडेंगे।
अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न लिया जाए। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित करने पर ही विचारणीय होगा। यह आदेश राजपत्रित घोषित अवकाशों में प्रभावी रहेगा।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है।
घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, निजी भवनों पर बिना सक्षम अनुमति के चुनावों के पोस्टर, बैनर, चुनावों के नारे, चुनाव चिन्ह लगा दिए जाते है, जिससे न केवल भवन का स्वरूप, अपितु शहरों की संुदरता प्रभावित होती हैं।
इस संबंध में शहरी लोगों के लिए आयुक्त नगरपरिषद डंूगरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सागवाड़ा को तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे चुनाव से पूर्व सभी दीवारों पर पूर्व में लिखे गए चुनावी नारे, चुनाव चिन्ह और पोस्टर इत्यादि को साफ करावें।
चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी निजी सम्पत्ति पर संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना ध्वज, बैनर, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाएगा।
उपरोक्त अधिकारी अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार द्वारा निजी भवनों, भूमि अथवा दीवार पर बिना उसके स्वामी की अनुमति के कोई भी चुनावी नारा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाए। यदि बिना अनुमति के कोई व्यक्ति यह कार्य करता हुआ पाया जाए तो उसको रोका जाए तथा संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।