अब अवैध कालोनियों को भी मिलेगा बिजली कनेक्शन…शासन ने किया नियम में संशोधन…लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों  में अर्ध्वविसित कालोनियों को भी बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। कम्पनी ने यह फैसला विद्युत प्रदाय अधनियम की अलग अलग धाराओं मे प्रावधानों के अनुसार लिया है। 
अर्द्धविकसित कालोनी के निवासी भी अब विद्युत कनेक्शन के हकदार होंगेो। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कम्पनी ने एक आदेश जारी कर नियमों को सरल करते हुए अद्धविकसित कालोनियों को भी मांग जाने पर बिजली कनकेशन देने का फैसला किया है। कम्पनी से जारी आदेश में कहा कहा गया है कम्पनी ने पूर्व नियमों और शर्तों में संसोधन किया है। विकास और उपभोक्ताओं के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए विद्युत कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।
कम्पनी से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि  के साथ नए उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अर्द्धविकसित कालोनियों के उपभोक्ताओं के लिए छत्तीसगढ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2023 संशोधन किया गया है।
इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में चिन्हित की गई अथवा प्रमाणित अर्द्धविकसित समेत अवैध घोषित कालोनियों को मांगे जाने पर कनेक्शन दिया जाएगा। जिन भू-खंण्डों या भवनों का अंशतः या पूर्णतः विकास या निर्माण कराया गया है। लेकिन शासन या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं मिली है।  विद्युत लाईन निर्माण कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में भू-स्वामी, भवन स्वामी विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनकी मांग को पूरा किया जाएगा।
अर्द्धविकसित कालोनी के रहवासी भी संयोजित भार यानि कनेक्टेड लोड और विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट  5 हजार रूपये देना होगा। लागत का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा कर कोई भी कनेक्शन ले सकेगा। योजना की विस्तृत जानकारी निकटतम जोन, उपसंभाग अथवा संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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