कलेक्टर आदेश पर हाईकोर्ट की रोक..याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार पर..सरकार और कलेक्टर को नोटिस

Editor
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बिलासपुर—- हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बस्तर कलेक्टर के पुनर्विलोकन आदेश पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर बस्तर ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई नहीं किया। केवल शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर फैसला सुनाया है। 
            वकील वरूण शर्मा ने बताया कि आदिवासी मुद्दे पर राजनीति चमकाने के उद्देश्य से बस्तर के स्थानीय नेता हेमेश्वरी नाग ने मुख्यमंत्री से शिकायत में बताया कि भूमि पर आदिवासी फसल पैदा  करता है। ऐसी सूरत मैें भूमि का विक्रय संव्यवहार अवैध है। मामले को लेकर टीएल में जमकर हंगामा हुआ। फैसला करते समय तहसीदार दबाव में आ गए। कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया..। अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगाया। लेकिन कलेक्टर ने छत्तीसगढ़
                         भूराजस्व संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पक्षकारों को बिना नोटिस जारी कर आदेश का पुर्नविलोकन कर दिया।
                     वरूण शर्मा के अनुसार कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एकतरफा कार्यवाही को हाईकोर्ट मे चुनौती दिया। न्यायालय ने  प्रतिवादी राज्य शासन, कलेक्टर और शिकायतकर्ता समेत अन्य को नोटिस जारी कर आगामी आदेश तक कलेक्टर आदेश पर रोक लगा दिया है।

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